अन्ना यूनिवर्सिटी दुष्कर्म में न्याय: आरोपी को मिली उम्रकैद, साथ में आर्थिक दंड!

अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामला: अदालत ने दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
अन्ना यूनिवर्सिटी से जुड़े यौन उत्पीड़न के एक गंभीर मामले में चेन्नई की महिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने बिरियानी विक्रेता ज्ञानशेखरन को 19 वर्षीय छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, दोषी पर 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

मामले की सुनवाई कर रहीं न्यायाधीश एम. राजलक्ष्मी ने स्पष्ट किया कि दोषी को न्यूनतम 30 वर्षों तक जेल में रहना होगा। अदालत ने ज्ञानशेखरन को यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म, धमकी और अपहरण समेत कुल 11 गंभीर धाराओं में दोषी पाया।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 29 गवाह पेश किए गए, और पुलिस ने कुल 100 पन्नों का विस्तृत आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था।

यह फैसला यौन अपराधों के विरुद्ध न्यायिक सख्ती का उदाहरण माना जा रहा है।

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