न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी की जमानत  याचिका की खारिज, कहा यह एक संगीन अपराध

उत्तराखंड:- बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को जमानत याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने आरोपों को गंभीर बताते हुए आरोपित को जमानत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर अपराध है और निचली अदालत में अब तक हुई सभी गवाहों के बयान से इस बात की पुष्टि हुई है कि घटना के वक्त सभी आरोपी मौके पर मौजूद थे। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए कहा कि यह एक संगीन अपराध है, अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाहियां हुई है और उनके बयानों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय आरोपितों की मौजूदगी घटनास्थल पर थी।

न्यायमूर्ति ने साफ कहा कि आरोपितों ने उसे वीआईपी सेवा देने के लिए बार बार दबाव डाला। फोरेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन वहां पाई गई। यही नही मृतका ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया है। सुनवाई के दौरान मृतका के परिवार की ओर से कहा गया कि आरोपितों ने सबूतों को छिपाने के लिए रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की। रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए गए और डीवीआर से भी छेड़खानी की गई।

 

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