देश के कई राज्यो में जमीनी धोखाधड़ी में सक्रिय बाबा अमरीक सिंह गिरोह के सक्रिय सदस्य को दून पुलिस ने जनपद सहारनपुर उ0प्र0 से किया गिरफ्तार
गिरफ्तार अभियुक्त थाना राजपुर में 15 करोड़ की धोखाधड़ी में पंजीकृत अभियोग में था वांछित
गिरोह के सदस्यों द्वारा विभिन्न राज्यो में लोगो से अरबो रुपये की करी है धोखाधड़ी
गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध उत्तराखंड सहित अन्य राज्यो में जमीनी धोखाधड़ी के डेढ़ दर्जन से अधिक अभियोग है पंजीकृत
गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में पुलिस के हाथ लगे कई महत्वपूर्ण सुराग
थाना राजपुर
घटना का विवरण
दिनांक 21/03/2024 को वादी गोविन्द पुण्डीर द्वारा थाना राजपुर पर एक लिखित तहरीर दी कि वह प्रोपर्टी डीलिंग का काम करते है । अगस्त 2023 में अमजद अली पुत्र युनुस अली निवासी मकान नं0 99, कमलेश्पुर, छुटमलपुर देहरादून रोड़ हाल निवासी जोहड़ी गांव सिनौला राजपुर देहरादून जो कि पूर्व में जाखन में वेल्डिंग का कार्य करता था, अदनान नाम के एक व्यक्ति के साथ उनके बड़े भाई उपेन्द्र थापली से मिला और उसने बताया कि बुढ़ादल समिति नादेड, महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े बाबा अमरीक सिंह स्कूल व आश्रम बनाने के लिए जमीन देख रहे है पर क्रय की जाने वाली जमीन की मिट्टी पहले बाबा को उपलब्ध करानी होगी क्योंकि बाबा क्रय की जाने वाली जमीन की मिट्टी चेक करते हैं और उसके बाद ही जमीन खरीदते हैं। वादी द्वारा अमजद अली के कहे अनुसार तीन जमीनों के मिट्टी उन्हें उपलब्ध करा दी। अगस्त 2023 के दूसरे सप्ताह में अमजद अली, अदनान के साथ दोबारा वादी के पास आया और कहा की जो मिट्टी उनके द्वारा दी गई थी, वह पास नहीं हुई है। दिनांक 18.09.2023 को अमजद अली, राम अग्रवाल, सचिन गर्ग उर्फ छोटा काणा, मुकेश गर्ग उर्फ बड़ा काणा, सुमित बंसल, अर्जुन शेखावत, रणवीर, अदनान आदि सभी लोग वादी के पास पुरकुल गाँव, देहरादून आये और कहा कि कुछ किसान कनराल हरियाणा में अपनी जमीन बेच रहे हैं, जिसकी मिट्टी बाबा ने पास कर दी है, वादी उक्त जमीन का बयाना कर लें ताकि वे उसे आगे बाबा को बेच सकें। उक्त सभी लोगों के कहा कि बाबा की संस्था में कार्य करने के कारण वे उक्त जमीन की सीधी खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, उनके द्वारा वादी को अपने साथ साझेदार बनने तथा उक्त जमीन की खरीद फरोख्त में मोटा मुनाफा होने का लालच दिया, जिस पर वादी द्वारा उक्त लोगो पर विश्वास कर अलग-2 समय पर उन्हें लगभग 15 करोड रुपये दे दिये तथा जब वादी उक्त भूमि की रजिस्ट्री कराने करनाल हरियाणा पहुंचा तो भूमि के मालिक किरनपाल एवं उनके सहयोग सुखराम पाल ने उन्हें अपने भाई की तबियत खराब होने तथा उसके आईसीयू में भर्ती होने की बात बतायी, उसके पश्चात वादी की मुलाकात बाबा अमरीक सिंह से उसके सहयोगीयो के माध्यम से हुई तथा उनके द्वारा बताया गया कि जब तक तीनो भाई साथ नही आयेंगे तब तक रजिस्ट्री नही हो पायेगी।
कुछ समय पश्चात जब वादी दूसरी बार रजिस्ट्री कराने के लिए हरियाणा जाने के लिये तैयार हुआ तो किरणपाल द्वारा उसे फोन करके बताया कि बाबा को पैसे के साथ इन्कम टैक्स व पुलिस ने पकड़ लिया है और बदले में 6 करोड़ रुपये मांग रहे है, तथा 03 करोड़ रुपये स्वयं देने तथा तीन करोड की व्यवस्था वादी से करने को कहा गया तथा पैसों का इंतजाम न होने पर मामला इन्कम टैक्स में जाने तथा पूर्व में दिया गया पूरा पैसा जप्त होने का डर दिखाया गया। उनकी बातो पर विश्वास कर वादी द्वारा समय-समय पर उन्हें तीन करोड रु0 का और भुकतान किया परन्तु फिर भी अभियुक्तो द्वारा वादी को समय-2 पर रजिस्ट्री कराते समय बहाना बनाकर झासा दिया गया, जब वादी द्वारा अभियुक्तों के संबंध में और अधिक जानकारी की गयी तो उसे ज्ञात हुआ कि उक्त अभियुक्तों द्वारा गिरोह बनाकर उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखण्ड आदि राज्यो में इसी प्रकार से कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है। तहरीर के आधार पर थाना राजपुर में तत्काल संबंधित धाराओ में अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना प्रारम्भ की गयी। अभियोग की विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि धोखा धड़ी में लिप्त उक्त सभी अभियुक्तगणों का एक लम्बा आपराधिक इतिहास है । जिनके विरुद्ध देश के अलग अलग राज्यो में धोखाधड़ी के कई अभियोग पंजीकृत है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-
1- मु0अ0सं0 76/2024 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि0 थाना राजपुर देहरादून
2- मु0अ0स0 35/2024 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि0 थाना बसंत विहार देहरादून
3- मु0अ0सं0 416/2023 धारा 379/420 थाना जगाधरी यमुनानगर हरियाणा
4- मु0अ0सं0 159/2023 धारा 420/467/468/471/120बी/406/504/506 भादवि0 थाना नागल सहारनपुर उ0प्र0
5- मु0अ0सं0 453/2022 धारा 420/467/468/471/120बी/507 भादवि0 थाना कोतवाली देहात सहारनपुर उ0प्र0
6- मु0अ0सं0 396/2022 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि0 कोतवाली देहात सहारनपुर उ0प्र0
7- मु0अ0सं0 491/2022 धारा 420/406 भादवि0 थाना देवबन्द सहारनपुर उ0प्र0
8- मु0अ0सं0 480/2023 धारा 420/406/342/506 भादवि0 थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर उ0प्र0
9- मु0अ0सं0 226/2023 धारा 420/406/504/506/120बी भादवि0 थाना सरदना मेरठ उ0प्र0
10- मु0अ0सं0 592/2023 धारा 174-ए भादवि0 जगाधरी यमुनानगर हरियाणा
11- मु0अ0सं0 599/2023 धारा 174-ए भादवि0 जगाधरी यमुनानगर हरियाणा
12- मु0अ0सं0 165/2023 धारा 420/467/468 भादवि0 थाना गंगौह सहारनपुर उ0प्र0
13- मु0अ0सं0 189/2023 धारा 452/506 भादवि0 थाना यमुनागर सिटी हरियाणा
14- मु0अ0सं0 673/2022 धारा 420/120बी/406 भादवि0 थाना भगवानपुर हरिद्वार
15- मु0अ0स0 355/2022 धारा 420/120बी भादवि0 थाना कुतुबशेर सहारनपुर उ0प्र0
16- मु0अ0सं0 176/2022 धारा 120बी/406/420 भादवि0 थाना पंजोखरा अम्बाला
17- मु0अ0सं0 407/2023 धारा 148/149/285/323/336/506 भादवि0 व 25 आर्म्स एक्ट थाना छप्पर यमुनानगर हरियाणा
18- मु0अ0सं0 160/2023 धारा 420/467/468/471/120बी/504/506/406 भादवि0 थाना नागल सहारनपुर उ0प्र0
उक्त अभियोग में अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु एसएसपी देहरादून द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए अलग-अलग टीमो का गठन किया गया तथा टीमो को हरियाणा, उ0प्र0 पंजाब, हिमाचल प्रदेश व अन्य संभावित स्थानों पर अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु रवाना किया गया। गठित टीमो द्वारा लगातार अभियुक्तों की तलाश हेतु संभावित स्थानों पर छापेमारी की कार्यवाही की गयी परन्तु अभियुक्त लगातार अपनी गिरफ्तारी से बच रहे थे, पुलिस द्वारा अभियुक्त संजय गुप्ता उर्फ राम अग्रवाल, अमजद अली पुत्र यूनुस अली, संजीव कुमार उर्फ सुमित बंसल के विरुद्ध मा० न्यायालय से गैर जमानती वारेंट प्राप्त किये गए, तथा मैनुअल पुलिस के आधार पर आज दिनांक 14/07/2024 को अभियोग में वांछित अभियुक्त मौ0 अदनान पुत्र स्व0 मौ0 गुफरान नि0 ग्राम अलीपुरा, थाना सरजावा, जिला सहारनपुर, उ0प्र0, उम्र 28 वर्ष को ग्राम सिम्भालका जुनारदार, थाना जनकपुरी, जिला सहारनपुर, उ0प्र0 से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त द्धारा ही जमीन की खरीद फरोख्त के संबंध में सबसे पहले वादी से संपर्क किया था।